अब आधार कार्ड के लिए दबाव डालने पर एक करोड़ तक लगेगा फाइन ।
पहचान और पते का प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है।
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है।
अब आपको बैंक में खाता खुलवाने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा ।बल्कि पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर होगा।
पहचान पत्र का प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को एक करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
यही नहीं ऐसा करने वाले कंपनियों के एम्पलाइज को 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है ।
इस तरह अब आप सिम कार्ड लेने या फिर बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड के बजाय पासपोर्ट, राशन कार्ड या अन्य कोई मान्य दस्तावेज हक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई भी संस्था आधार कार्ड के यूज़ के लिए आप पर दवाव नहीं डाल सकती।
सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन में इस नियम को शामिल किया है ।
सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यह संशोधन को मंजूरी दी थी।
सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यह संशोधन को मंजूरी दी थी।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूनिक आईडी को सिर्फ वेलफेयर स्कीमो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।
केंद्र सरकार के इस फैसले के चलते हैं अब आपको बैंक में खाता खुलवाने और सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं रहेगी ।
अब तक कंपनियां और बैंक इसे अनिवार्य बता रहे थे।
इस तरह से आपको आधार का अधिकार मिल गया है कि आप चाहे तो उसकी जानकारी दें या फिर ना दें।
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