Wednesday, 6 September 2017

30 सितंबर तक आधार सेंटर नही खोलने पर बैंको पर लगेगा 20000 का जुर्माना !

 30 सितंबर तक आधार सेंटर नही खोलने पर बैंको पर लगेगा 20000 का जुर्माना !

 बैंकों को 30 सितंबर तक अपनी 10 फ़ीसदी ब्रांच में आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलना होगा ! अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उनको हर ब्रांच के हिसाब से ₹20000 का फाइन देना होगा !


 यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि बैंकों ने आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था ! पहले बैंकों के लिए एनरोलमेंट सेंटर खोलने की समय सीमा अगस्त के अंत तक थी ! माना जा रहा है कि बैंकों में आधार सेंटर बढ़ने से आम लोगों को एनरोलमेंट कराने से लेकर आधार में करेक्शन करवाने में आसानी होगी ! अगर किसी बैंक में  100 ब्रांच है तो उसे 10 ब्रांच में  एनरोलमेंट सेंटर खोलना है ! तय समय पर सेंटर नहीं खुल पाया तो बैंक को पहले ही माह प्रति ब्रांच जिसमें सेंटर नहीं खुल  पाया है के लिए 20000 रूपय पेनल्टी देनी होगी !  और यह पेनाल्टी हर माह देनी होगी ! बैंक अकाउंट खोलने और ₹50000 या इससे अधिक राशि का ट्रांजैक्शन करने के लिए आधार डिटेल देना जरुरी हो गया है !

 मौजूदा अकाउंट  होल्डर्स को भी 31 दिसंबर तक आधार डिटेल देनी होगी ! मौजूदा समय में देश भर में 120000 बैंक ब्रांच है ! इनमें से 10 फ़ीसदी ब्रांच में आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलना है ! इस लिहाज से देशभर में बैंकों में 12000 इंरोलमेंट सेंटर खुलेंगे !

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